Govt. Employees Retirement: केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर कई दिनों से तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस ग्रुप तक इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र घटा या बढ़ा सकती है। अब इन चर्चाओं पर सरकार की ओर से राज्यसभा में आधिकारिक जवाब आ गया है, जिसमें साफ किया गया है कि रिटायरमेंट एज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने जा रहा।
सरकार से पूछे गए दो बड़े सवाल
राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़े दो अहम सवाल पूछे गए थे। पहला यह कि क्या सरकार जल्दी रिटायरमेंट की कोई योजना बना रही है और दूसरा कि क्या देर से रिटायरमेंट लेने का कोई विकल्प होगा। इन दोनों सवालों पर सरकार का रुख जानने के लिए लाखों कर्मचारियों की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि इससे लाखों लोगों के भविष्य की योजना प्रभावित हो सकती थी।
केंद्रीय मंत्री ने दिया लिखित जवाब
इन सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि न तो रिटायरमेंट की उम्र घटाई जाएगी और न ही किसी को देर से सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी जाएगी। इस बयान से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार वर्तमान रिटायरमेंट आयु को बनाए रखेगी और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।
वर्तमान रिटायरमेंट नियमों में कोई लचीलापन नहीं
सरकार ने यह भी साफ किया कि सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर फिलहाल कोई लचीलापन नहीं रखा जाएगा। यानी कर्मचारियों को एक तय आयु में ही रिटायर होना होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार इस नियम में कोई संशोधन लाने की योजना नहीं बना रही है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि कर्मचारियों को अधिक उम्र तक सेवा में बने रहने का मौका मिल सकता है।
समय से पहले रिटायरमेंट का विकल्प पहले से मौजूद
हालांकि सरकार ने यह जरूर बताया कि यदि कोई कर्मचारी समय से पहले रिटायर होना चाहता है तो इसके लिए पहले से तय नियम और शर्तें मौजूद हैं। वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प हमेशा से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुला रहा है। यदि कोई व्यक्ति तय मापदंडों को पूरा करता है, तो वह समय से पहले रिटायरमेंट का लाभ ले सकता है।
किन कारणों से ली जा सकती है अर्ली रिटायरमेंट
स्वास्थ्य कारणों, पारिवारिक जिम्मेदारियों, निजी व्यवसाय शुरू करने या जीवनशैली में बदलाव के उद्देश्य से कोई भी कर्मचारी अर्ली रिटायरमेंट का विकल्प चुन सकता है। इसके लिए कर्मचारी को केवल वही प्रक्रिया पूरी करनी होगी जो पहले से लागू है। नए नियमों की कोई जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि पहले से ही इसमें पूरी सुविधा दी गई है।
पेंशन नियमों के तहत क्या है व्यवस्था
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में रिटायरमेंट से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी समय से पहले सेवा से मुक्त होना चाहता है तो इन्हीं नियमों के अनुसार उसे प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि किसी तरह के अपवाद को छोड़कर सभी मामलों में इन्हीं नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय या योजना से पहले कर्मचारी को संबंधित विभाग या अधिकृत सूत्र से आधिकारिक जानकारी लेनी चाहिए। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए आधिकारिक अपडेट्स पर नज़र रखना आवश्यक है।