कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान, जानिए कैसे करवा सकते हैं चेंज Indian Currency Notes

Indian Currency Notes: नकदी लेनदेन में कभी-कभी ऐसे नोट हाथ लग जाते हैं जो कटे-फटे, जले हुए या गोंद से चिपकाए गए होते हैं। ऐसे नोटों को लेने से अधिकतर दुकानदार मना कर देते हैं जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे खराब नोटों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है ताकि जनता इन्हें आसानी से बदल सके। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति इन नियमों को समझे और अपने अधिकारों की जानकारी रखे।

कटे-फटे नोटों पर बैंक को बदलना होगा नोट

अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो फटा है या हल्का घिसा हुआ है लेकिन उसकी जरूरी जानकारी जैसे नंबर, हस्ताक्षर और मुद्रण स्पष्ट है तो बैंक को वह नोट बदलना ही होगा। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक नोट की वैधता की जांच कर उसे तुरंत बदलेगा। इस काम में बैंक ग्राहक से कोई अतिरिक्त पूछताछ नहीं कर सकता और सेवा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

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5,000 रुपये तक के नोटों पर नहीं लगता कोई शुल्क

यदि आप एक दिन में अधिकतम 20 नोट या 5,000 रुपये तक के फटे या पुराने नोट बदलते हैं तो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। बैंक कर्मचारी नोट की स्थिति जांचते हैं और नियमों के अनुसार उन्हें स्वीकार कर नए नोट या बराबर की राशि दे देते हैं। इसके लिए ग्राहक को खाता धारक होना भी जरूरी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति नोट बदलवा सकता है।

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बड़ी संख्या में नोट बदलने पर अलग प्रक्रिया

अगर आप 20 से अधिक नोट या 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि के कटे-फटे नोट बदलवाना चाहते हैं तो बैंक सीधे नोट नहीं बदलेगा। ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक से नोट लेकर एक पावती देगा और उसके बाद राशि कुछ समय में खाते में जमा कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में बैंक सेवा शुल्क भी लगा सकता है, जिसकी जानकारी पहले से ली जा सकती है।

कौन से नोट बैंक नहीं बदलते हैं

कुछ ऐसे नोट होते हैं जिन्हें बैंक बदलने से मना कर सकता है जैसे जिन पर अधिक टेप या गोंद लगा हो, या जो पूरी तरह जल चुके हों। इसी तरह, बहुत अधिक क्षतिग्रस्त या नकली नोटों को भी बैंक स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे नोटों के लिए अलग से RBI कार्यालय जाना पड़ सकता है जहां विशेषज्ञ जांच के बाद निर्णय लेते हैं कि वे बदलने योग्य हैं या नहीं।

बिना बैंक खाता वाले भी बदल सकते हैं नोट

नोट बदलवाने के लिए जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में खाता हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की शाखा में जाकर फटे-पुराने नोट बदलवा सकता है। बैंक को पहचान या खाता संख्या पूछने का अधिकार नहीं होता जब तक कि राशि बहुत अधिक न हो। अगर राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो पहचान पत्र मांगा जा सकता है।

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अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो करें ये काम

अगर कोई शाखा नोट बदलने से मना कर देती है तो सबसे पहले शाखा प्रबंधक से संपर्क करें और उन्हें RBI के नियम दिखाएं। अगर वहां से समाधान नहीं होता है तो बैंक की कस्टमर केयर में लिखित शिकायत करें। आप चाहें तो RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं या नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

किन नोटों को माना जाता है बदलने योग्य

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वे सभी नोट जो किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो चुके हों – जैसे फट गए हों, जले हों, या बहुत अधिक घिस गए हों – लेकिन उन पर सीरियल नंबर, हस्ताक्षर और जरूरी पहचान बनी हुई हो, वे नोट बदलने योग्य होते हैं। नोट दो हिस्सों में भी हो तो भी बैंक उन्हें स्वीकार कर सकता है यदि मुख्य पहचान बनी रहे।

नोट बदलते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर किसी नोट को टेप या गोंद से चिपकाया गया है तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है। वहीं अगर आप 50,000 रुपये से अधिक के नोट बदल रहे हैं तो पहचान पत्र दिखाना जरूरी हो सकता है। बड़ी राशि पर कुछ बैंकों द्वारा सेवा शुल्क भी लिया जा सकता है। इन नियमों को जानकर ही नोट बदलवाने बैंक जाएं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नोट बदलने के नियम समय के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी जांचें या संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें। OpenAI इस जानकारी की प्रमाणिकता की गारंटी नहीं देता।

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