NPS Update: केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब पहले से अधिक पेंशन लाभ मिल सकेंगे। इस फैसले का फायदा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो एक निश्चित समय सीमा तक सेवा दे चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसके नियमों को सार्वजनिक कर दिया गया है।
31 मार्च 2025 तक रिटायर कर्मचारियों को राहत
जो केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दी है, वे अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त पेंशन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह लाभ उन्हें NPS से मिलने वाले मौजूदा लाभों के अतिरिक्त मिलेगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके वैध जीवनसाथी को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
दो तरह से मिलेगा पेंशन लाभ
इस नई स्कीम के तहत कर्मचारियों को दो प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। पहला, उन्हें अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के बराबर एकमुश्त रकम मिलेगी, जिसकी गणना हर छह महीने की सेवा के अनुसार होगी। दूसरा, उनकी मासिक पेंशन में एक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी, जो पारंपरिक पेंशन और NPS से मिलने वाली वार्षिक पेंशन के अंतर के बराबर होगी। इससे कर्मचारियों को हर महीने अधिक पेंशन राशि मिलने लगेगी।
बकाया पेंशन पर मिलेगा ब्याज
जो कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र हैं उन्हें बकाया पेंशन पर सादा ब्याज भी मिलेगा। इस ब्याज की गणना सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF की दरों के आधार पर की जाएगी। यह ब्याज सीधे उनके पेंशन खाते में जोड़ा जाएगा और इसका उद्देश्य पहले के नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। इससे उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जो पहले से ही सेवा से बाहर हो चुके हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल मोड में आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अपने क्षेत्रीय ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर से संपर्क करना होगा। उन्हें संबंधित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। सब्सक्राइबर के लिए फॉर्म B2 और मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए फॉर्म B4 या B6 निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी UPS पोर्टल पर जाकर लॉगइन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई है, इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न रहना पड़े और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
किन्हें मिलेगा इस योजना का फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना में तीन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और NPS के तहत पंजीकृत हैं। दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में नियुक्त होंगे। तीसरी श्रेणी में वे शामिल हैं जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या नियम 56(j) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
मृत कर्मचारियों के परिजन भी होंगे लाभार्थी
यदि उपरोक्त श्रेणियों में से किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और उन्होंने UPS विकल्प नहीं चुना था, तो उनके वैध विवाहित जीवनसाथी को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारी की सेवा के बदले उनके परिवार को वित्तीय समर्थन मिलता रहे। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन योजना से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं।